Damoh News : बाल विवाह करने वालों पैनी नजर, निगरानी सिस्टम तय

WhatsApp Channel Join Now
Google News Follow Us

रंजीत अहिरवार BDC NEWS दमाेह
Damoh News बाल विवाह कराने या उसमे किसी भी तरह से भागीदारी करने वालों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा
दमोह जिले की सम्पूर्ण सीमाओं में किसी भी तरह से बाल विवाह निषेध है, लड़के की आयु 21 वर्ष से कम व लड़की की आयु 18 वर्ष से कम होने पर विवाह बाल विवाह माना जाता है। बाल विवाह कराने या उसमे किसी भी तरह से भागीदारी करने वालों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत 2 वर्ष के कारावास एवं 1 लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधान है। बाल विवाह अपराध है। कही ऐसा मामला हो तो दमोह हेल्पलाइन नम्बर 07812-350300 नम्बर पर भी शिकायत की जा सकती है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकासवर्मा ने बताया बाल विवाह रोकथाम हेतु दमोह जिले में 24×7 हेल्प लाइन कार्यालय वन स्टॉप सेंटर दमोह में स्थापित है, जिसका नंबर 07812-229128 है। इसके अतिरिक्त दमोह हेल्प लाइन नंबर 07812-350300 व चाइल्ड लाइन-1098. डायल-100 लोकल पलिस थाना, संरक्षण
अधिकारी दमोह-8602820474, परियोजना अधिकारी जबेरा एवं तेंदूखेडा रिंकल घनघोरिया-8817887644, परियोजना अधिकारी बटियागढ़/पथरिया राजकुमार लड़िया-7000616188, परियोजना अधिकारी दमोह ग्रामीण एवं पटेरा कैलाश राय-9131613767, परियोजना अधिकारी शहरी सुलेखा ठाकुर-8982822781 एवं परियोजना अधिकारी हटा शिव कुमार राय के मो.नं.-6260187867 पर संपर्क कर सूचना दी जा सकती हैं। सूचना देने वाले का नाम एवं नंबर गोपनीय रखा जायेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *