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मध्य प्रदेश तबादला नीति 2026: 10% की सीमा के साथ मई में हट सकता है बैन, मंत्रियों को मिलेंगे बड़े अधिकार

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भोपाल।
BDC Nerws | bhopalonline.org

मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली राज्य सरकार वर्ष 2026 की नई तबादला नीति लाने की तैयारी कर रही है। लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे कर्मचारियों की उम्मीदों को पंख देते हुए, सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने नीति का ड्राफ्ट तैयार करना शुरू कर दिया है।

अप्रैल अंत तक कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव

विभागीय सूत्रों के अनुसार, इस नई नीति के मसौदे को अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है। कैबिनेट से हरी झंडी मिलते ही मई 2026 की शुरुआत से तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। यह विंडो लगभग एक महीने के लिए खुलने की संभावना है, जिससे प्रशासनिक मशीनरी में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है।

सरकार इस बार तबादलों को लेकर काफी सतर्क है ताकि व्यवस्था पारदर्शी बनी रहे। नीति के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

  • 10 प्रतिशत की सीमा: विभाग अपनी कुल कैडर स्ट्रेंथ के अधिकतम 10% कर्मचारियों का ही तबादला कर सकेंगे। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि प्रशासनिक कार्यप्रणाली में अस्थिरता पैदा न हो।
  • प्रभारी मंत्रियों की वापसी: इस बार की नीति में सबसे अहम बदलाव प्रभारी मंत्रियों की शक्तियों को लेकर है। सूत्रों का कहना है कि जिलों में तबादलों के लिए प्रभारी मंत्रियों की अनिवार्य स्वीकृति की व्यवस्था फिर से बहाल हो सकती है।
  • कलेक्टर की भूमिका: तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानांतरण में जिला कलेक्टर की भूमिका प्रभावी रहेगी। शुरुआती प्रस्ताव कलेक्टर स्तर पर तैयार होंगे, जिन्हें बाद में प्रभारी मंत्रियों के समन्वय से अंतिम रूप दिया जाएगा।

कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों की मांग

पिछले साल तबादलों की संख्या काफी कम रही थी, जिसके कारण प्रदेश भर के कर्मचारी संगठनों में असंतोष की स्थिति देखी जा रही थी। हाल ही में हुई बैठकों के दौरान कई विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से तबादला प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया था।

नई नीति के लागू होने से उन शिक्षकों, पुलिसकर्मियों और राजस्व अधिकारियों को बड़ी राहत मिलेगी जो पारिवारिक या व्यक्तिगत कारणों से अपने गृह जिले या सुविधाजनक स्थानों पर जाना चाहते हैं।


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