CAA: ‘भारतीय मुसलमानों को चिंता करने की जरूरत नहीं’: गृह मंत्रालय
दिल्ली. भोपाल डॉट कॉम ब्यूरो
CAA Rules In India: सीएए को लेकर केन्द्रीय गृह मंत्रालय का बयान आया है। मंत्रालय आया है। नागरिकता (संशोधन) कानून (CAA) के संबंध में भारतीय मुसलमानों और छात्रों के एक वर्ग की आशंका को दूर करने की कोशिश की गई है।
गृह मंत्रालय ने कहा कि सीएए पर भारतीय मुसलमानों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि सीएए का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं है और उनके पास अपने समकक्ष हिंदू भारतीय नागरिकों के समान अधिकार हैं। सीएए के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा.
क्या कुछ कहा गृह मंत्रालय ने?
”भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस कानून में उनकी नागरिकता को प्रभावित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है. नागरिकता कानून का वर्तमान 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं है, जिनके पास अपने समकक्ष हिंदू भारतीय नागरिकों के समान अधिकार हैं.’’
”उन तीन मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के कारण पूरी दुनिया में इस्लाम की छवि बुरी तरह खराब हुई है. हालांकि, इस्लाम एक शांतिपूर्ण धर्म होने के नाते, कभी भी धार्मिक आधार पर घृणा, हिंसा, उत्पीड़न को बढ़ावा नहीं देता है.” बयान में कहा गया कि यह कानून अत्याचार के नाम पर इस्लाम की छवि खराब होने से बचाता है.
केंद्र ने 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए तेजी से नागरिकता प्रदान करने के वास्ते नागरिकता (संशोधन) कानून को सोमवार को अधिसूचित किया.