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पूज्य सिंधी पंचायत : सदस्यता अभियान की तारीख 5 जून तक बढ़ी, नाम सुधारने का भी अंतिम मौका

पूज्य सिंधी पंचायत : सदस्यता अभियान की तारीख 5 जून तक बढ़ी, नाम सुधारने का भी अंतिम मौका
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संत नगर (भोपाल):
BDC NEWS | BHOPALONLINE.ORG

पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। स्थानीय नागरिकों की मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंचायत प्रबंधन ने सदस्यता अभियान की समय सीमा को दो दिनों के लिए और आगे बढ़ा दिया है। अब इच्छुक लोग 5 जून 2026 तक अपने सदस्यता फॉर्म जमा कर सकेंगे। इसके साथ ही जिन सदस्यों के नामों में कोई त्रुटि या सुधार (Correction) होना है, वे भी इस अवधि में इसे ठीक करवा सकते हैं।

जनभावनाओं का सम्मान: स्थानीय लोगों के प्रस्ताव पर लगी मुहर

पंचायत सूत्रों के अनुसार, संत नगर के कई गणमान्य नागरिकों और समाजसेशियों द्वारा आवेदन जमा करने की तिथि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए पंचायत के पदाधिकारियों ने आपसी सहमति से समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया। पदाधिकारियों का कहना है कि कई लोग किन्हीं व्यक्तिगत या अपरिहार्य कारणों से तय समय के भीतर अपने फॉर्म जमा नहीं कर पाए थे। समाज के हर पात्र व्यक्ति को जुड़ने का समान अवसर मिले, इसी उद्देश्य से यह छूट दी गई है।

अब तक 350 फॉर्म जमा; पुरानी सूची से हटाए गए कई नियम विरुद्ध नाम

सदस्यता अभियान को लेकर समाज में भारी उत्साह देखा जा रहा है।

  • अब तक कुल 400 सदस्यता फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं।
  • इनमें से 350 फॉर्म सफलतापूर्वक भरकर जमा भी हो चुके हैं।

पंचायत प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि 5 जून को अभियान समाप्त होने के बाद सभी प्राप्त आवेदनों का बारीकी से परीक्षण (Scrutiny) किया जाएगा। नियमों को ताक पर रखकर तैयार की गई पुरानी सदस्यता सूची पर भी कैंची चलाई गई है; नियमों के दायरे में न आने वाले कई पुराने नाम और फॉर्म हटा दिए गए हैं। इस पूरी पारदर्शी प्रक्रिया के बाद ही अंतिम मतदाता/सदस्यता सूची तैयार कर सार्वजनिक की जाएगी, जिसके आधार पर आगामी पंचायत चुनाव संपन्न होंगे।

पंचायत अध्यक्ष की अपील: इसके बाद नहीं मिलेगा कोई मौका

पूज्य सिंधी पंचायत की अध्यक्ष माधु चांदवानी ने बताया कि सुविधा के लिए सदस्यता और नाम सुधार (Correction) की अवधि को 5 जून तक बढ़ाया गया है। जिन भी भाइयों-बहनों के नाम, पते या अन्य जानकारियों में कोई गलती है, वे इन दो दिनों के भीतर पंचायत कार्यालय आकर उसे अनिवार्य रूप से सुधरवा लें। ध्यान रहे कि इस विस्तारित अवधि के बाद किसी भी परिस्थिति में समय सीमा दोबारा नहीं बढ़ाई जाएगी।”


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