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UPS: सरकारी कर्मचारियों के यूनिफाइड पेंशन स्कीम की खास बातें

UPS: सरकारी कर्मचारियों के यूनिफाइड पेंशन स्कीम की खास बातें
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नई दिल्ली. ब्यूरो BDC NEWS

  1. यूपीएस में मूल वेतन का 50 प्रतिशत सुनिश्चित होगी पेंशन।
  2. 23 केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा यूपीएस का फायदा।
  3. केंद्र सरकार ने अपना योगदान बढ़ाकर 18.5% किया।

UPS: सरकारी कर्मचारियों के यूनिफाइड पेंशन स्कीम की खास बातें केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों के लिए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू करने का फैसला किया है, जो मौजूदा एनपीएस के साथ ही लागू रहेगा। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को 25 साल काम करने पर पूरी पेंशन मिलेगी।

खास बातें

  • यूपीएस में कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, जबकि एनपीएस में बाजार में निवेशित राशि के हिसाब से पेंशन राशि मिलने की व्यवस्था है।
  • सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित (पति या पत्नी) को पेंशन राशि का 60 प्रतिशत सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के तौर पर दिया जाएगा।
  • कर्मचारी का कार्य-वर्ष चाहे जितना भी हो उसकी पेंशन की न्यूनतम राशि 10 हजार रुपये से कम नहीं होगी।
  • आज की तारीख में जो न्यूनतम वेतन है, उसके आधार पर न्यूनतम पेंशन की राशि 15 हजार रुपये बनती है।
  • पेंशन की राशि को महंगाई के सूचकांक से जोड़ा गया है। यानी खुदरा महंगाई दर बढ़ेगी तो पेंशन की राशि भी बढ़ेगी।
  • महंगाई भत्ता के आधार पर पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन तीनों का निर्धारण होगा।
  • सेवा में संपन्न हर छह माह के लिए मूल वेतन की 10 प्रतिशत राशि एकमुश्त मिलेगी, जो ग्रेच्युटी के अलावा होगी।
  • मोटे तौर पर 30 वर्ष की सेवा के लिए एक कर्मचारी को छह माह का वेतन अलग से सेवानिवृत्त होने पर मिलेगा।

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