बजट.. आठ साल बाद टैक्सपेयर्स का ख्याल
नई दिल्ली। भोपाल डॉट कॉम
आज का दिन बजट का दिन है। अपना पांचवां बजट लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंचेंगी। सुबह 11 बजे से लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन पहुंचकर वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मंजूरी ले ली है। कैबिनेट की कुछ देर में ग जाएगी।
तय है बजट पर नौ राज्यों में होने वाले विधानसभा और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव नजर आएगा, लोकसभा चुनाव से पहले यह अंतिम पूरा बजट है। इनकम टैक्स को लेकर बड़े बदलाव सामने आ सकता है, क्योंकि आठ साले से टैक्स छूट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों को दी जा रही सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए छोटे-मझौले उद्योगों के लिए ऐलान हो सकते हैं। नौकरी बढ़ाने के रास्ता निकाला जाएगा। हेल्थ सेक्टर में इंश्योरेंस पर जीएसटी घटाई जा सकती है।
अर्थशास्त्री सी राघवन का कहना है सरकार के सामने मौजूदा महंगाई को बेरोजगारी की समस्या है, जो चुनाव में मुद्दों बनेगी। वित्त मंत्री बजट पेश करते समय भले सीधे तौर पर यह नजर न आने दें, लेकिन चिंता जरूर सामने आएगी। मोदी सरकार आज नहीं 2047 यानी 25 साल बाद का ख्याल रख अर्थव्यवस्था को खड़ा करने की बात करती आई है, इसलिए ट्रेक तो वह रखेगी ही।
सैलरीड क्लास की 7.5 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री; नई टैक्स रिजीम के स्लैब भी बदले
बजट 2023-24: निर्मला सीतारमण ने कहा- भारतीय अर्थव्यवस्था का दुनिया लोहा मान रही
एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा- सीतारमण
नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी
पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ाया
पहचान पत्र के तौर पर PAN को मान्यता दी जाएगी
स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे
रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट
50 नए एयरपोर्ट, हेलिपैड, वाटर एरो ड्रोन, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स का विकास
महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख
खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे
5जी एप्स को बनाने के लिए 100 लैब्स बनाई जाएंगी
इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे, सिगरेट महंगी होगी
7 हजार करोड़ रुपए से शुरू होगा ई-न्यायालय स्कीम का तीसरा चरण
GIFT IFSC में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए होंगे नए उपाय
कपड़ा और कृषि के अलावा अन्य वस्तुओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 21% से घटाकर 13%
- आयकर छूट की सीमा 3 लाख रुपए।
- 9-12 लाख रुपए की इनकम पर 15% टैक्स।
- 6-9 लाख रुपए की इनकम पर 10 पर्सेंट टैक्स।
- 3-6 लाख रुपए की इनकम पर 6 पर्सेंट टैक्स।
- 12-15 रुपए की इनकम लाख पर 20 पर्सेंट