लघु तालाब की गुणवत्ता की जानकारी देने में लग गए 6 साल
- राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने मामले में लिया संज्ञान
- जनपद पंचायत बालाघाट के अधिकारी पर लगाया 25 हजार का जुर्माना
- सूचना आयोग के आदेश के बाद भी अधिकारी ने नहीं दी थी जानकारी
- किसान ने लगाई थी 2 अलग अलग आरटीआई
- आरटीआई अधिनियम का उल्लंघन करने पर राहुल सिंह हुए नाराज़
- विकास आयुक्त मंत्रालय को दिए आदेश
- शासकीय शर्त सेवा नियम के तहत अनुशासनिक कार्रवाई करने के दिए आदेश
भोपाल. भोपाल डॉट कॉम
बालाघाट के एक किसान को RTI में जानकारी लेने में 30 दिन के बजाए 6 साल से ज्यादा समय लग गया। सूचना आयोग के आदेश के बाद भी जानकारी नहीं मिल पाई। अब शिकायत सामने आने पर राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने जनपद पंचायत बालाघाट के अधिकारी के विरुद्ध ₹25000 जुर्माने और साथ ही अनुशासनिक कार्रवाई के आदेश जारी किए है।
बालाघाट के किसान अनिल निनावे ने 2018 में दो RTI दायर करी। एक RTI में पंचायत बिरसा में एक खेत में बने लघु तालाब की गुणवत्ता की शिकायत की जानकारी मांगी थी। वही इसी जनपद में दुसरी RTI आवेदन मे अनिल ने निर्माण कार्य मे निविदा का प्रकाशन नहीं करने की स्वयं की शिकायत पर हुई कार्रवाई की जानकारी भी चाही थी। RTI के कानून के मुताबिक जानकारी 30 दिन में मिल जानी थी। सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने इस बात पर नाराजगी जताई की जो जानकारी 30 दिन में मिल जानी थी उसे जानकारी को आयोग के आदेश के बाद भी आवेदक को नहीं दिया गया और अब 6 साल बाद मिली जानकारी।
राज्य सूचना आयोग ने 2020 में सुनवाई के बाद अनिल को जानकारी देने के आदेश दिए। पर जनपद पंचायत में पदस्थ खंड पंचायत अधिकारी राजेश प्रसाद सोनवाने ने आयोग के आदेश के बाद भी अनिल को कोई जानकारी नहीं दी। आयोग के आदेश की अवहेलना को लेकर अनिल ने राज्य सूचना आयोग में दोनों प्रकरण में शिकायत कर दी।
इन शिकायतों की सुनवाई 2021 से आयोग में शुरू हुई, लेकिन राजेश प्रसाद सोनवाने सभी सुनवाईयों में गैर हाजिर रहे। जब दोनों प्रकरण राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह के पास पहुंचा तो उन्होंने इस मामले में हुई सुनवाई को पर्याप्त मानते हुए सोनवाने को अपना पक्ष स्पष्ट करने के अंतिम मौका देने के बाद सोनवाने के विरूद्ध कार्रवाई कर दी। सिंह ने जानकारी देने के आदेश के साथ ही एक मामले मे सोनवाने के विरुद्ध ₹25000 का जुर्माना लगा दिया वहीं दूसरे प्रकरण में बार-बार आरटीआई अधिनियम का उल्लंघन करने पर शासकीय शर्त सेवा नियम के तहत अनुशासनिक कार्रवाई के लिए राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने विकास आयुक्त मंत्रालय भोपाल को आदेशित कर दिया है।