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    Damoh News : बिना BIS लाइसेंस चल रही थी पानी पाउच फैक्ट्री सील

    Damoh News : बिना BIS लाइसेंस चल रही थी पानी पाउच फैक्ट्री सील
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    खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग द्वारा दमोह शहर की आर.ओ. ड्रिंकिंग वाटर निर्माण ईकाइयों का किया गया औचक निरीक्षण, 9331 रावी ब्रांड पानी पाउच मूल्य 18662 रुपए के किए गए जप्त, टीडीएस मीटर एवं पीएच मीटर से जांची गई आरओ वाटर की गुणवत्ता


    BDC NEWS रंजीत अहिरवार दमोह 12 May 2024
    दमोह शहर के आर.ओ. ड्रिंकिंग वाटर निर्माण यूनिट्स का औचक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण की कार्यवाही में बांदकपुर बायपास रोड स्तिथ शिव धारा एक्वा आर.ओ. वाटर प्लांट प्रो. रोहित राय का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान वाटर प्लांट में बिना बी आई एस (आई एस आई) लाइसेंस के पानी पाउच की पैकिंग होते पाया गया है।

    खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के विभिन्न प्रावधानों के तहत पानी पाउच पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की श्रेणी में आता है एवं पानी पाउच की निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। मौके पर 9331 रावी ब्रांड पानी पाउच मूल्य 18662 रुपए को जब्त किया गया है एवं बिना बी आई एस लाइसेंस के पानी पाउच का निर्माण करते पाए जाने पर फैक्ट्री को सील किया गया है। इसी तरह कंकाली माता चौराहा स्थित कंचन जल आर.ओ. वाटर प्लांट, बालाकोट रोड पुराने आर टी ओ के पास स्थित शिव एक्वा, ग्राम आम चौपड़ाजबलपुर रोड स्थित श्री आनंद एक्वा, महाकाल एक्वा, बड़े कुआं के पास स्थित राशि जल एवं बड़ी देवी गेट के सामने हटा रोड स्थित अमृत धारा आर ओ वाटर की निर्माण यूनिट का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान सभी परिसरों में फूड लाइसेंस की प्रति लगी हुई पाई गई है। सभी परिसर में कार्यरत कर्मचारियों को हैंड ग्लव्स, हेड कवर का उपयोग करते हुए नहीं पाया गया है। सभी आर. ओ. वाटर प्लांट में साफ़ सफाई व्यवस्था अच्छी करने के निर्देश मौके पर दिए गए हैं।

    निरीक्षण में ड्रिंकिंग वाटर प्लांट में वाटर कैम्पर्स के स्वच्छता के मानकों की जांच की गई तथा टी.डी.एस. मीटर से आर.ओ. वाटर की गुणवत्ता की ऑन द स्पॉट जांच की गई। जांच में अधिकतर आर.ओ. वाटर प्लांट में टी.डी. एस. की रीडिंग 60 से 117 पी.पी.एम. के मध्य पाई गई है जोकि भारतीय मानक ब्यूरो (आई.एस.आई.) द्वारा निर्धारित वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अनुसार सही है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग द्वारा समस्त आर.ओ. वाटर प्लांट संचालको को प्रत्येक 6 महीने में आर ओ वाटर की गुणवत्ता की जांच एन ए बी एल से मान्यता प्राप्त लैबोरेटरी से कराने के निर्देश दिए गए हैं। सभी वाटर प्लांट संचालकों को पानी के कंटेनर्स / कैंपस को अच्छी तरह से साफ करने के बाद ही उन में आरो ड्रिंकिंग वॉटर भरकर सप्लाई करने के एवं पानी सप्लाई करने वाले वाहनों के फूड लाइसेंस बनाया जाए।

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