नई दिल्ली |
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नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज यानी 20 अप्रैल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था, जिसे जांच एजेंसी ने हाईकोर्ट में गलत ठहराया है।
क्या है पूरा विवाद?
यह मामला न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ के समक्ष लगा है। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि आरोपियों ने ‘यंग इंडियन’ नामक कंपनी के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की लगभग 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर अवैध रूप से नियंत्रण हासिल किया। एजेंसी के अनुसार, इस कंपनी में गांधी परिवार की बहुमत हिस्सेदारी है और इसमें भारी वित्तीय अनियमितताएं व साजिश की गई है।
ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती
निचली अदालत ने 16 दिसंबर 2025 को अपने आदेश में ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि यह मामला किसी विशिष्ट एफआईआर (FIR) पर आधारित नहीं है।
ईडी का पक्ष:
- एजेंसी का तर्क है कि मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के मामलों में संज्ञान लेने के लिए केवल एफआईआर का होना अनिवार्य शर्त नहीं है।
- ईडी के अनुसार, ट्रायल कोर्ट का यह फैसला गंभीर आर्थिक अपराधों की जांच में बाधा उत्पन्न कर सकता है और जांच के दायरे को सीमित कर सकता है।
इन दिग्गजों पर टिकी निगाहें
इससे पहले 22 दिसंबर को हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया था। इस मामले में मुख्य रूप से निम्नलिखित नाम शामिल हैं:
- सोनिया गांधी और राहुल गांधी
- सैम पित्रोदा और सुमन दुबे
- यंग इंडियन कंपनी व अन्य संबंधित संस्थाएं
अदालत में आज होने वाली बहस यह तय करेगी कि क्या ईडी इस चार्जशीट के आधार पर कार्यवाही आगे बढ़ा पाएगी या नहीं। यदि हाईकोर्ट ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटता है, तो गांधी परिवार और अन्य आरोपियों की कानूनी मुश्किलें बढ़ना तय है।
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