हड़ताल.. राजधानी समेत प्रदेश के कई शहरों में असर
हिट एंड रन कानून में बदलाव का विरोध,
भोपाल. भूमिका तिवारी
शुभ प्रभात,
हिट एंड रन कानून का असर…आंगल नववर्ष के दूसरे दिन मंगलवार की सुबह दिक्कतों के साथ शुरू हुई। घने कोहरे के बीच दिन ने अपना सफर शुरू किया। ड्राइवरों की हड़ताल के चलते स्कूल बसें, वेन बच्चों को लेने नहीं पहुंची। कुछ स्कूलों ने छुट्टी तो कुछ ने बच्चों को भेजने का जिम्मा अभिभावकों पर छोड़ दिया था। पेट्रोल की दिक्कत के चलते ज्यादातर अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी पेट्रोल पंपों पर कतारें लगी रहीं। दूध सप्लाई हुई, लेकिन देरी का असर देखा गया। बाहर से सब्जी न आने पर सब्जियों के भावों में उछाल रहा।
स्कूल, बसें, वेन नहीं आईं
स्कूल-कॉलेज बस व वेन चालक भी हड़ताल के समर्थन में हैं। राजधानी के स्कूल-कॉलेज बस एसोसिएशन ने बताया कि मंगलवार को स्कूल बसों व वैन को भी नहीं चलाया जा रहा है। इसके चलते भोपाल के कुछ निजी स्कूलों में पहले ही छुट्टी घोषित कर दी है। किसी स्कूल में दो दिन तो किसी में एक दिन कक्षाएं नहीं लगेंगी। हड़ताल के चलते स्कूलों ने अभिभावकों को मैसेज भेज दिए थे।
कैब, आटो के पहिये भी थमे
कैब, आटो, आपे आटो, मैजिक वाहन सहित अन्य यात्री वाहनों के चालक भी मंगलवार से हड़ताल में शामिल हो गए हैं। सुबह के वक्त एवी वाहन सड़कों पर नजर आए, लेकिन दिन चढ़ने के साथ उनकी संख्या में कमी देखी गई। रेड बस व नगर वाहन सेवा से जुड़े वाहन सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं।
लंबी-लंबी कतारें पंपों पर
पेट्रोल की दिक्कत को दूर करने के लिए प्रशासन ने पुलिस के साए में टैंकरों को पेट्रोल पंपों तक पहुंचा, लेकिन पंपों पर लंबी-लंबी लाइन देखी गईं। कुछ पेट्रोल पंपों ने सप्लाई में राशनिंग की थी। वह सभी को पेट्रोल मिल सके, इसलिए ज्यादा पेट्रोल नहीं दे रहे थे। हालांकि सोमवार की तरह मंगलवार को पेट्रोल के लिए अधिक राशि की शिकायत नहीं रही। हड़ताली चालकों का कहना है तीन दिनों तक यह हड़ताल रहेगी।
सब्जी के दामों में उछाल
हड़ताल से सब्जियों की आवक न होने से भावों पर असर देखा गया। सब्जी विक्रेताओं ने मनमाने दामों पर सब्जी बेची। फुटकर सब्जी बेचने वालों ने सब्जी के दाम दो गुना ज्यादा तक बढ़ा दिए हैं। हर तरह की सब्जी के दामों में उछाल रहा।
यह है हड़ताल की वजह
हड़ताल की वजह नए प्रविधान का विरोध है। नए प्रविधान में सड़क दुर्घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार होकर बच नहीं सकता। प्रविधान के मुताबिक वाहन चालक को पुलिस को सूचना देनी होगी। यदि सूचना नहीं दी और बाद में पकड़े गए तो 10 वर्ष का कारावास और सात लाख रुपये का अर्थदंड भी देना होगा। आइपीसी की धारा 104 के तहत लापरवाही से मौत या फिर जल्दबाजी से हुई मौत के अपराध में पहले दो वर्ष की सजा या जुर्माना या फिर दोनों का प्रविधान था। बता दें कि जब चालक लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते समय किसी व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य या संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और फरार हो जाता है तो हिट एंड रन का केस दर्ज होता है ।