SC : व्यापारी कानून का पालन करते हुए करें व्यापार MSME याचिका खारिज, कहा- कानून का पालन करें व्यापारी
BDC NEWS. बिजनेस डेस्क 21 May 2024
सुप्रीम कोर्ट ने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) के नए नियम चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में इनकम टैक्स एक्ट के तहत एक नियम को चुनौती दी गई थी
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल को याचिका वापस लेने और हाई कोर्ट जाने की अनुमति दी है। कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद व्यापार महासंघ ने व्यापारियों से कानून का पालन करते हुए ही व्यापार करने को कहा है।
45 दिन में पेमेंट का क्या है नियम
आयकर अधिनियम की धारा 43B (H) के तहत एमएसएमई में पंजीकृत व्यापारियों को 45 दिनों के भीतर खरीदारों द्वारा भुगतान देना आवश्यक किया गया है, वही विक्रेता भी 45 से ज्यादा दिनों के लिए उधार नहीं दे सकते हैं. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 43B (H) का उद्देश्य एमएसएमई के बीच कर्ज बांटने की प्रथाओं को विनियमित करना, समय पर भुगतान सुनिश्चित करना और वकिंग कैपिटल की कमी को दूर करना है। यह प्रावधान तब लागू होता है जब कोई बिजनेस माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट, 2006 विकास अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत व्यापारी से सामान खरीदता है या सेवाएं लेता है।