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    MP NEWS HC: ‘हाजिर हो’ के आदेश पर हाई कोर्ट की रोक

    MP NEWS HC: 'हाजिर हो' के आदेश पर हाई कोर्ट की रोक
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    जबलपुर. BDC NEWS
    एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले पर अपडेट आया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को राहत दी है। अंडरटेकिंग देने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश का पालन न करने पर जारी जमानती वारंट पर दो अप्रैल तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा कि शिवराज और वीडी शर्मा इस समय लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार हैं। इसलिए रोक लगा रहे हैं।
    जस्टिस संजय द्विवेदी की बैंच ने रोक लगाई है। अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। तब तक भाजपा के तीनों नेताओं के खिलाफ कोई वारंट जारी नहीं होगा। बता दें राज्य सभा सांसद विवेक तन्खा ने 10 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

    यह भी पढिए : MP MLA Court: कोर्ट ने क्यों कहा- हाजिर होने के लिए शिवराज, वीडी और भूपेन्द्र को (bhopalonline.org)

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