MP MLA Court: कोर्ट ने क्यों कहा- हाजिर होने के लिए शिवराज, वीडी और भूपेन्द्र को

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जबलपुर. BDC NEWS
पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, मध्यप्रदेश बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने सात मई को उपस्थिति के निर्देश दिए हैं।
एमपी-एमएलए कोर्ट ने कहा- सात मई को हाजिर हो शिवराज सिंह, विष्णुदत्त शर्मा और भूपेन्द्र सिंह। कोर्ट ने जमानती वारंट भी जारी किया है। दरअसल राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने दस करोड़ रुपये का मानहानि मामला दायर किया था। कोर्ट ने पाया कि आदेश के बावजूद भी तीनों अंडरटेडिंग देने खुद उपस्थित नहीं हुए हैं।
तन्खा ने एमपी-एमएलए कोर्ट जबलपुर में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और विधायक भूपेंद्र सिंह के खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का परिवाद दायर किया था। परिवाद में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण से संबंधित उन्होंने कोई बात नहीं कही थी। उन्होंने मध्यप्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव मामले में परिसीमन और रोटेशन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी तो भाजपा नेताओं ने साजिश करते हुए इसे गलत ढंग से पेश किया। शिवराज सिंह, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह ने गलत बयान देकर ओबीसी आरक्षण पर रोक के लिए तन्खा को जिम्मेदार ठहराया था। एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने तीनों के विरुद्ध मानहानि का प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने 22 मार्च को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा था इस दिन तीनों नेताओं ने गैर हाजिरी माफी आवेदन प्रस्तुत किया था। लोकसभा चुनाव में व्यस्तता बताते हुए 7 जून तक का समय मांगा था। न्यायालय ने 2 अप्रैल को स्वयं उपस्थित होकर इस संबंध में अंडरटेकिंग प्रस्तुत करने कहा था। उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी करते हुए सात मई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश जारी किए हैं।

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