Malegaon Trial Case: कोर्ट ने सांसद प्रज्ञा ठाकुर से कहा हाजिर हो
भोपाल डॉट कॉम डेस्क
Malegaon Trial Case: मालेगांव मुकदमे में गैरहाजिर रहने पर मुंबई की एनआईए अदालत ने सोमवार यानी, 11 मार्च 2024 सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर और अन्य आरोपियों को अदालत की ओर से निर्देशित तारीखों पर बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया था।
ठाकुर के वकील ने मेडिकल आधार पर पेशी से छूट की मांग की। स्पेशल जज ने आवेदन खारिज कर दिया और वारंट जारी किया कि हाजिर होने और 10,000 रुपये का भुगतान करने पर इसे रद्द कर दिया जाएगा। ठाकुर को 20 मार्च, 2024 से पहले अदालत में पेश होने को कहा गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिकप्रज्ञा ठाकुर और छह अन्य पर इस मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) और आईपीसी के प्रावधानों के तहत मुकदमा चल रहा है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अदालत वर्तमान में CRPC के तहत आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है. अदालत ने पहले मामले के आरोपियों को सुनवाई के लिए पेश होने का निर्देश दिया था। विशेष न्यायाधीश ए. के. लाहोटी ने सोमवार को प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ 10,000 रुपये का वारंट जारी किया और जांच एजेंसी को 20 मार्च तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
क्या है पूरा मामला
29 सितंबर, 2008 को उत्तरी महाराष्ट्र में मुंबई से लगभग 200 किमी दूर मालेगांव में एक मस्जिद के पास एक बाइक पर रखे सामान में विस्फोट से छह लोगों की मौत हुई थी, जबकि 100 से अधिक घायल हुए थे. एनआईए को केस ट्रांसफर होने से पहले महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते ने शुरुआत में इसकी जांच की थी.