एक नियम भारी पड़ेगा बेरोजगार मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा में

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मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के नियम विवादों में


भोपाल। पंकज अग्निहोत्री
९ वर्षों के लंबे अन्तराल के बाद आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की भर्ती मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिये आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की भर्ती लागू नियमों से विवादों में है, भर्ती केवल दिखावा कहा जा रहा है। बात दें नौ साल बाद आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी भर्ती हो रही हैं।
विवाद किस मसले पर
परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों में जो लोग NRHM में पहले से काम कर रहे हैं, उन्हें पांव वर्ष के हिसाब से 15% यानी 67.5 अंक बोनस के तौर देना है। यह भी कह सकते हैं कि सेलेक्ट कराने के लिए बोनस अंक उपहार में दिए जा रहे हैं। नियम के चलते बेरोजगार बेरोजगार ही रहेंगे, वहीं दूसरी तरफ रोजगारदारों को उच्च श्रेणी काबिज करन है। योजना के पीछे क्या साजिश है इसका खुलासा कर पाना एक सामान्य बेरोजगार आयुर्वेद चिकित्सक के लिए असंभव है। जहां आधे नंबर से एक विद्यार्थी के सपने उसकी उम्मीदें खाक हो जाती है यहां तो 68 नंबर बोनस देने का नियम है।
नहीं हो रही सुनवाई
मामले में बेरोजगार आयुर्वेद चिकित्सक आयुष मंत्री के यहां मोर्चा कर आए हैं। 25 सितंबर को परीक्षा होनी है। आरोप लगाया जा रहा है कि नियम के पीछे बड़ा खेल हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नियम को बेरोजगार आयुर्वेद चिकित्सकों के साथ धोखा बताया है। नाथ ने परीक्षा रद‌द कर नियम खत्म करने की मांग की है। नियम की आड़ में 1100 परीक्षार्थियों और 16 हजार बेरोजगारों के भविष्य को निपटाया जा रहा है।

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