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    Damoh News: ई-सेवा केन्द्र का लोकापर्ण, 20 हजार रूपये की अर्थदण्ड शास्ति अधिरोपित

    Damoh News: ई-सेवा केन्द्र का लोकापर्ण, 20 हजार रूपये की अर्थदण्ड शास्ति अधिरोपित
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    हाइलाइट्स

    • पक्षकार को सुविधा हो उसकी मदद के लिये ई-सेवा केन्द्र सिस्टम चालू किया गया है
    • निश्चित रूप से यह पक्षकार को मदद करेगा-न्यायामूर्ति द्विवेदी


    दमोह रंजीत अहिरवार BDC NEWS

    मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर संविभाग न्यायमूर्ति जिला दमोह संजय द्विवेदी ने जिला न्यायालय में नव निर्मित ई-सेवा केन्द्र का लोकापर्ण किया। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी भी मौजूद रहे थे।इस अवसर पर न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने कहा न्यायालय पक्षकारों के लाभ के लिए है, पक्षकार कोर्ट में आता है, कोर्ट की प्रोसिडिंग की उसको कोई जानकारी नहीं है या उसकी कोई अपनी समस्या है, तो इसलिए वहाँ से यह उनको ज्यूडीसरी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, की कम से कम उनको अपने मुकदमे का बेसिक नॉलेज हो की कहाँ, कौनसी कोर्ट है, तो यह इन्फॉर्मेशन के लिए हर कोर्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है।


    न्यायमूर्ति द्विवेदी ने कहा कोई नया लिटीगेन्ट है, कोई कोर्ट प्रोसिडिंग को नहीं जानता, तो उसको सुविधा हो, उसको कोई असुविधा ना हो उसके लिए, उसकी मदद के लिए यह यह सिस्टम चालू किया है और निश्चित रूप से यह पक्षकार को मदद करेगा। इस दौरान न्यायाधीश गण के अलावा, डीपीओ, एडीपीओ, जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष कमलेश भारद्वाज और समस्त अधिवक्ता संघ, विधिक सहायता अधिकारी के अलावा अन्य अधिकारी गण मौजूद थे।
    भोपाल डॉट कॉम दमोह ब्यूरो

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