MP… अनुकंपा नियुक्ति का पुत्रियों को भी समान अधिकार
भोपाल. भोपाल डॉट कॉम
प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति के लिये पुत्रियों को भी समान अधिकार का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। आवासहीन एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हित के लिए सुराज नीति-2023 का अनुमोदन भी किया गया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम निर्णय गए। मंत्रि-परिषद द्वारा यह नीतिगत निर्णय भी लिया गया कि अनुकंपा नियुक्ति के लिये पुत्र एवं पुत्री दोनों को समान अधिकार हैं, चाहे पुत्रियाँ विवाहित ही क्यों न हों। शासकीय भूमियों के अतिक्रमण से मुक्त कराने के बाद उपलब्ध हुई भूमि पर आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के लिए आवास निर्माण हेतु सुराज नीति-2023 का मंत्रि-परिषद द्वारा अनुमोदन किया। छोटे शहरों में मल्टी स्टोरी के स्थान पर 450 वर्ग फीट तक के आवासीय पट्टे भी कॉलोनी विकसित कर दिए जा सकेंगे।
अहम निर्णय लिए गए –
“मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना’’ में 150 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।
पंप हाईड्रो स्टोरेज परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा निविदा प्रक्रिया सम्पादित करने का निर्णय लिया।
स्टेट डाटा सेंटर का विस्तार करने 161 करोड़ 95 लाख रूपये का अनुमोदन किया गया।
हाई कोर्ट के परीक्षा सेल के लिए 20 पदों का सृजन करने का फैसला लिया गया।
अन्य निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में नर्सिंग महाविद्यालयों एवं स्कूलों की बढ़ती संख्या तथा नर्सिंग विद्यार्थियों की वृद्धि को देखते हुए मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल के दायित्वों के सुचारू संचालन के लिए 37 नवीन पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई।