शिवराज कैबिनेट आज.. बजट सत्र से पहले अहम बैठक
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भोपाल. भोपाल डॉट कॉम
शिवराज कैबिनेट मंगलवार को मंत्रालय में होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। इसमें अनुकंपा नियुक्ति, नई भर्ती, पदों का सर्जन, आईटी नीति प्रस्ताव समेत 10 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी जा सकती है।बजट सत्र से पहले होने वाली इस बैठक को अहम माना जा रहा है।
इन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी
- मध्य प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लागू मध्य प्रदेश आइटी निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 को मार्च 2023 तक जारी रखने का प्रस्ताव। आइटी नीति 2016 की वैधता अवधि दिसंबर 2021 तक थी।
- पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं के विकास के लिए योजना पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसमें विकासक जलाशय का उपयोग कर सकेगा।
- जल संसाधन विभाग द्वारा जल उपयोग के लिए तय दर से शुल्क का भुगतान करना होगा।
- नवकरणीय ऊर्जा नीति 2022 के प्रविधान के अनुसार विद्युत एवं विकास शुल्क में 10 वर्ष के लिए विद्युत शुल्क से छूट दी जाएगी।
- निजी भूमि क्रय करने पर स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति, रियायती दर पर शासकीय भूमि, पंजीकरण सह सुविधा शुल्क के भुगतान में छूट दी जाएगी।
- पुलिस आवास बनानेे के लिए हुडको से लिए ऋण के शेष भाग का एकमुश्त भुगतान करने का प्रस्ताव।
- उच्च न्यायालय जबलपुर के परीक्षा प्रकोष्ठ के लिए बीस पदों के सृजन का प्रस्ताव।
- भारतीय किसान संघ को भोपाल, ध्रुव बाल शिक्षण समिति सोयतकलां का प्रस्ताव।
- एकात्म मानव संस्कार समिति मोड़ी सुसनेेर को भूमि आवंटन।
- मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल भोपाल में नए पदों को मंजूरी मिलेगी।
- मल्हारगढ़ सिंचाई परियोेजना की स्वीकृति सहित अन्य विषयों पर विचार किया जाएगा।
- जीएडी के अंतर्गत मध्यप्रदेश कार्य गुणवत्ता परिषद सेल गठित की जाएगी।
- हुडको से लिए गए कर्ज 807 करोड़ रुपए में से शेष राशि का एकमुश्त भुगतान किए जाने के संबंध में।
- श्रद्धा मालवी पुत्री स्व. आरएस राठौर को विशेष प्रकरण मानते हुए अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। उनके पिता आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के अपर संचालक आरएस राठौर की मृत्यु कोरोना संक्रमण से 19 अप्रैल 2021 को हुई थी।
यह प्रदेश का पहला मामला है, जिसमें बेटे के रहते विवाहित बेटी को अनुकंपा नौकरी मिलेगी। श्रद्धा का विवाह होने के कारण वे अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता में नहीं आती थीं। विभाग ने विशेष प्रकरण मानते हुए श्रद्धा को सहायक ग्रेड तीन पद पर नियुक्ति देना प्रस्तावित किया है।