Damoh News : 10% से अधिक फीस बढ़ाने वाले स्कूलों को नोटिस
BDC NEWS. दमोह रंजीत अहिरवार 16 May 2024
Damoh News : राज्य सरकार ने नियम बनाये है कि यदि कोई स्कूल किसी पार्टिकुलर सत्र की फीस बढ़ता है, तो 10 % तक फीस बढ़ाने पर उनको ऑटोमेटिक स्वीकृति मिल जाती है, उसमें कहीं किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। लेकिन, यदि पिछले वर्ष फीस में 10 से ज्यादा और 15 % से कम बढ़ाई है, तो ऐसी स्थिति में जिला समिति की स्वीकृति उसमें आवश्यक होती है, जिला समिति के सामने प्रकरण रखा जाता है और स्कूल को यह बताना होता है फीस क्यों बढ़ाई है, ऐसे कौन से कारण थे कि फीस 10 % से ज्यादा और 15% तक बढ़ा दी है। यदि किसी स्कूल ने 15 % से अधिक फीस बढ़ाई है, तो ऐसी स्थिति में यह प्रकरण राज्य सरकार के सामने जाता है। जिला स्तर पर पूरे कारणों का, उनके आधारों को सुनवाई का अवसर दिया जाता है। जांच प्रतिवेदन राज्य स्तर पर भेजा जाता है।
बताएं फीस क्यों बढ़ाई
बुधवार से उन स्कूलों को नोटिस जारी करना प्रारंभ किया है, जिन्होंने वर्ष 2024-25 के लिए 10 % से अधिक फीस बढ़ाई है। स्कूलों से फीस वृद्धि के आधार जिला समिति के पास स्पष्ट करने का कहा गया है। कहा गया है, बताएं फीस किन परिस्थितियों में बढ़ानी पड़ी है? दस्तावेज के साथ स्कूल संचालकों को बुलाया गया है।
तो फीस वापस करनी होगी
जानकारी संतोष प्रद नहीं होती है, तो नियमों के अनुसार वह फीस की राशि अभिभावकों को नियम और प्रक्रिया के अंतर्गत वापसी की कार्रवाई की जाएगी। जिन स्कूलों ने पिछले साल की तुलना में 15 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई है उनके केसेस में स्कूलों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, स्कूल उसके संबंध में पूरी जानकारी देंगे और वह जानकारी जिला स्तर से राज्यस्तर तक पहुंचाई जाएगी। राज्यस्तर पर जो सक्षम प्राधिकारी है वे इस संबंध में आवश्यक निर्णय लेंगे।