हरदा धमाका… NGT ने कहा मृतकों के
परिजनों को 15 लाख दे फैक्ट्री मालिक
भोपाल. भोपाल डॉट कॉम
हरदा में हुए हादसे पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) NGT ने आदेश जारी कर कहा है कि घटना में बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं। 50 से अधिक घायल हुए हैं। 60 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। 100 से अधिक मकानों को खाली कराना पड़ा। ऐसे में न्यूनतम राहत देने की आवश्यकता है। जिसका फैक्ट्री मालिक तुरंत भुगतान कर पीड़ित को अंतरिम मुआवजे के रूप में राशि जमा कराए
किसे कितने रूपये देने का कहा..
NGT ने मृतकों के परिजनों को 15 लाख, जलने और गंभीर चोट पर 5 लाख रुपए और सामान्य चोट पर 3 लाख देने के आदेश दिए हैं।
घर जलने पर 5 लाख रुपए प्रति घर क्षतिपूर्ति और जिनके घर खाली कराए गए उन्हें 2 लाख रुपए देने का कहा है। पूरा अमाउंट फैक्ट्री मालिक द्वारा जमा कराया जाएगा।
यह राशि जिला पर्यावरण मुआवजा निधि के खाते में जमा कराना होगा।