संतनगर Exclusive

संतनगर में ‘हूटरबाज’ लीडर ऑन रोड, पुलिस को नहीं आते नजर

संतनगर@ भोपाल डॉट कॉम
हूटर का प्रयोग प्रतिबंधित है… यातायात पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान करती है। 10 हजार रुपये के चालान का नियम है, लेकिन शायद यह संतनगर के भाजपा एवं कांग्रेस नेताओं पर लागू नहीं हो। हूटर की आवाज यानी लीडर ऑन रोड। याद नहीं की पुलिस की नजर नेताओं के हुटरों पर पड़ी हो और कार्रवाई गई है।
संतनगर में हूटर रसूख की पहचान है। चाहे भाजपा हो कांग्रेस सभी की स्थानीय नेता अपनी गाड़ियों पर हूटर लगाकर घूम रहे हैं। भाजपा की अपेक्षा हूटर वाले लोकल लीडर कम हैं। भाजपा के कुछ नेताओं अपने पास मौजूद हर गाड़ी को हूटर लगाकर ‘रसूखदार’ बना दिया है।
अधिनियम नहीं देता अनुमति
केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 में लिखा है कि ऐसा बहुस्तर हॉर्न नहीं लगाया जाएगा जिससे विभिन्न प्रकार की ध्वनि निकलती हो या कर्कश, कंपित, तेज या ज्यादा शोर उत्पन्न होने वाली कोई दूसरी युक्ति लगी हो।
कौन लगा सकता है हूटर
नेताओं से कौन कहे, जनाब हूटर लगाने की अनुमति एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, आरटीओ, डायल 100 वाहनों को हैं। परिवहन विशेषज्ञों को कहना है कि इनके अलावा किसी भी वाहन पर हूटर नहीं लगाया जा सकता है। हूटर लगाने पर कार्रवाई का प्रावधान है।
मोटर यान नियम 1989
वैसे तो केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 108 के उपनियम 2 एवं 3 का लोप किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकारियों एवं वीआईपी को राज्य सरकार द्वारा दी गई लाल, पीली एवं नीली नंबर लाइट लगाने के अधिकार निष्प्रभावी हो गए हैं।

जनता ने कहा, तय है पुलिस कार्रवाई भी नहीं करेगी, जो प्रभावी है.. पकड़ भी चौतरफा जो है

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *