भोपाल । विधिक संवाददाता
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दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती से जुड़े 27 साल पुराने एफडी हेराफेरी मामले में एक नया मोड़ आया है। मध्य प्रदेश की राजनीति और कानूनी गलियारों में चर्चा का विषय बने इस मामले में हाईकोर्ट ने राजेंद्र भारती की त्वरित सुनवाई की याचिका को स्वीकार कर लिया है।
त्वरित सुनवाई की याचिका स्वीकार, 26 मई को होगी अगली पेशी
पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की ओर से मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत में जल्द सुनवाई के लिए आवेदन दिया गया था। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 26 मई 2026 की तारीख तय की है। इससे पहले अदालत ने सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तिथि निर्धारित की थी, लेकिन याचिकाकर्ता के आग्रह पर कोर्ट ने इसे सूचीबद्ध किया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने रखा भारती का पक्ष
इस महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान राजेंद्र भारती की पैरवी करने के लिए देश के जाने-माने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए। सिब्बल ने अदालत के समक्ष मामले की बारीकियों को रखा और जल्द सुनवाई की मांग करते हुए तर्क दिया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द तारीख दी जानी चाहिए, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
क्या है 27 साल पुराना एफडी हेराफेरी मामला?
यह पूरा विवाद करीब 27 साल पुराने एक सावधि जमा (FD) में हुई हेराफेरी से जुड़ा है। इस मामले में दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राजेंद्र भारती को आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं के तहत दोषी पाया था। अदालत ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी, हालांकि उन्हें जमानत दे दी गई थी। इस मामले में बैंक लिपिक रघुवीर प्रजापति को भी सह-आरोपी के रूप में दोषी ठहराया गया है।
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