डेड बॉडी को लेकर एमपी में नई गाइड लाइन जारी

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  • खास बिंदु
  • बिल बकाया तब भी नि:शुल्क वाहन से पहुंचानी होगी डेड बॉडी
  • शव देने से मना नहीं कर सकेंगे निजी अस्पताल
  • राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निर्देश को लेकर सरकार सख्त

भोपाल. भोपाल डॉट कॉम
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा शवों की गरिमा के संबंध में दिए निर्देशों का पालन करने का है। मध्यप्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन के चेयरमैन को निर्देशित किया है कि पालन सुनिश्चित किया जाए।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने कोविड परिदृश्य में शवों के परिवहन एवं संरक्षण के संबंध में प्रतिवेदित कमियों के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्देश पारित किया है। निजी अस्पतालों में उपचारत रोगी के मृत्यु होने तथा लावारिस शवों के संरक्षण के लिए निर्देश जारी किए हैं।

  1. निजी अस्पताल में उपचाररत रोगियों की मृत्यु होने पर परिजनों द्वारा शव प्राप्त न करने तक तथा शव की गरिमामयी एवं आवश्यकता अनुसार शीत-संरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
  2. लावारिस शवों के संबंध में उचित सूचना निकटस्थ थाना प्रभारी को देते हुए शव की प्राप्ति तक ऐसे शवों का उचित शीत संरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
  3. निजी अस्पताल में मृत्यु होने के पश्चात् परिवार की आवश्यकता अनुसार मृतक के परिवहन हेतु उचित व्यवस्था की जाए। इस हेतु स्थानीय नगरीय निकाय से समन्वय स्थापित कर शव परिवहन की निःशुल्क व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
  4. चिकित्सकीय देयकों के भुगतान के अभाव में मृतक के शव को बंधक बनाए जाने की सूचना प्राप्त होने पर विभाग द्वारा संबंधित निजी अस्पताल के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

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