Damoh News : बाल विवाह -निगाह कराने वाले पंडित, मौलवी भी जाएंगे जेल
BDC NEWS रंजीत अहिरवार, दमोह 09 May 2024
Damoh News : दमोह जिले में 10 मई 2024 अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए बने दल की सुरक्षा के लिए जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। बाल विवाह का हिस्सा बनने वाले सभी कार्रवाई की जद में रहेंगे।
आदेश में कहा गया है कि बाल विवाह रोकने हेतु गठित दल को यदि उनके क्षेत्राधिकार में बाल विवाह का प्रकरण पाया जाता है, तो बाल विवाह करने वाले, बाल विवाह को प्रोत्साहित करने वाले यथा बाल विवाह में सम्मिलित बाराती-घराती, विवाह स्थल/गार्डन मालिक, खाना पकाने वाले रसोइया, केटर्स, मौलवी पंडित तथा पत्रिका छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के विरूद्ध भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 10 एवं इस आदेश के उल्लंघन में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत उल्लघन म दण्ड प्राक्रया साहता का धारा 188 क तहत कार्यवाही की जायेगी।
बाल विवाह रोकने हेतु गठित दल के साथ यदि किसी प्रकार का र्दुव्यवहार अथवा मारपीट या अन्य कोई घटना घटित करने वालों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की सुसंगत धाराओं के साथ-साथ धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश दमोह जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा के अंतर्गत जारी किया जा रहा है, लेकिन जिले में निवासरत् प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है।
दो वर्ष के कारावास एवं एक लाख जुर्माना
ऐसा मामला हो तो दमोह हेल्पलाइन नम्बर 07812-350300 नंबर पर शिकायत की जा सकती है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने बताया बाल विवाह रोकथाम हेतु दमोह जिले में हेल्प लाइन कार्यालय वन स्टाप सेंटर दमोह में स्थापित है, जिसका नंबर 07812-229128 है। बाल विवाह कराने वालों को दो साल की जेल और एक लाख का जुर्माना होगा।