MP… भोपाल इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी
भाेपाल। 21 नवंबर 2021 बीडीसी न्यूज
MP में और बेहतर लॉ एंड आर्डर के लिए सरकार प्रदेश के भोपाल और इंदौर में कमिश्नर प्रणाली लागू करने जा रही है, ऐसा होने के बाद पुलिस को मजिस्ट्रियल पावर मिल जाएंगे। पुलिस को लाठीचार्ज और धारा 144 लागू करने के लिए कलेक्टर के आदेश का इंतजार नहीं करना होगा। गुंडों को जमानत मिलेगी या नहीं यह पुलिस की कोर्ट में तय होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को इसकी घोषणा कर दी है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर है, पुलिस अच्छा काम कर रही है। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। भौगोलिक दृष्टि से भी महानगरों का विस्तार हो रहा है और जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसलिए कानून और व्यवस्था की कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। उनके समाधान और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए हमने फैसला किया है। प्रदेश के 2 बड़े शहरों में राजधानी भोपाल और स्वच्छ शहर इंदौर में हम पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू कर रहे हैं, ताकि अपराधियों पर और बेहतर नियंत्रण कर सकें। दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम अगले साल अप्रैल माह से लागू होने की संभावना है।
चार साल पहले भी हुआ था ऐलान
इससे पहले मुख्यमंत्री ने विधानसभा में चार साल पहले यह घोषणा की थी, लेकिन IAS अफसरों के विरोध के बाद यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई थी। गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दोनों शहरों की आबादी बढ़ रही है। कानून व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रखने और अपराध को नियंत्रित करने के लिए पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस सिस्टम से साइबर क्राइम को रोकने में मदद भी मिलेगी। सरकार स्तर पर यह कवायद पिछले 10 साल से चल रही है, लेकिन IAS लॉबी इसका लगातार विरोध करती आई है।
यह होना बाकी है
प्रदेश में पुलिस आयुक्त प्रणाली देश के अन्य महानगरों जैसी ही होगी या उसे किन्हीं बदलावों के साथ स्वीकार किया जाएगा, लेकिन यह तय है कि जिन शहरों में इसे लागू किया जाएगा वहां पुलिस आयुक्त प्रशासनिक निर्णय लेने में सक्षम होगा।