भोपाल.BDC NEWS
जिला प्रशासन ने गेहूं के व्यापारियों, थोक विक्रेताओं को सीमा से अधिक स्टॉक करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। कहा गया है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जो सीमा तय की गई है, उसे अधिक गेहूं अधिकतम स्टॉक करने पर गेंहू सीमा एवं स्टॉक घोषणा नियंत्रण आदेश 2024 अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
जिला आपूर्ति नियंत्रक मालाकार ने भारत सरकार द्वारा 11 दिसम्बर 2024 को पूर्व में जारी अधिसूचना में थोक विक्रेता, व्यापारी की अधिकतम स्टॉक क्षमता एवं प्रोसेसर्स की मासिक स्थापित क्षमता में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार 11 दिसम्बर 2024 से 15 दिनों के भीतर व्यापारी, थोक विक्रेता को गेहूं का स्टॉक 1000 मेट्रिक टन तक तथा रिटेलर के लिए 05 मेट्रिक टन तक लाना है। प्रोसेसर्स का स्टॉक भी उसकी मासिक स्थापित क्षमता के 50 % मात्रा को अप्रैल 2025 तक के शेष महीनों की संख्या से गुणा करने पर आने वाली मात्रा के समतुल्य से अधिक नहीं रखना है।
भोपाल डॉट कॉम, डेस्क