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भोपाल. BDC NEWS
सोशल मीडिया को लेकर पुलिस कमिश्नर ने हरिनारायणचारी मिश्र आदेश जारी किए हैं। आपत्तिजनक पोस्ट पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। दो माह के लिए जारी आदेश का उल्लघंन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। जानिए क्या-क्या कहा है जारी आदेश में…

