Headlines

    BHOPAL NEWS: पराली जलाने पर रोक, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

    BHOPAL NEWS: पराली जलाने पर रोक, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
    👁️ 198 Views

    भोपाल: BDC News

    अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भोपाल सिद्धार्थ जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिले की भौगोलिक सीमा में खेत में खड़े गेंहू के डंठलों नरवाई (पराली) में आग लगाई जाने पर आगामी तीन माह तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।

    जारी आदेश अनुसार नरवाई (पराली) में आग लगाना कृषि के लिये नुकसानदायक होने के साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी हानिकारक है। इसके कारण विगत वर्षों में गंभीर स्वरूप की अग्नि दुर्घटनायें घटित हुई है तथा व्यापक संपत्ति की हानि कारित हुई है। खेत की आग के अनियंत्रित होने पर जनसंपत्ति व प्राकृतिक वनस्पति, जीवजन्तु आदि नष्ट हो जाते है, जिससे व्यापक नुकसान होता है। खेत की मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले लाभकारी सूक्ष्य जीवाणु इससे नष्ट होते है, जिससे खेत की उर्वरा शक्ति शनैःशनैः घट रही है और उत्पादन प्रभावित हो सकता है। खेत में पड़ा कचरा, भूसा, डंठल सड़ने के बाद भूमि को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाते हैं, इन्हें जलाकर नष्ट करना ऊर्जा को नष्ट करना है। आग लगाने से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

    अनुविभागीय/कार्यपालिक दण्डाधिकारियों / समस्त थानों, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत बैरसिया, फंदा जिला भोपाल एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी भोपाल के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर प्रदर्शित करे। संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र का भ्रमण कर उक्त व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के लिए उत्तरदायी होगें।

    यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

    भोपाल डॉट कॉम, ब्यूरो

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *