भोपाल.
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MP Sarkari Bharti Rules 2026: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri in MP) पाने का तरीका अब पूरी तरह बदलने जा रहा है। राज्य सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए नए भर्ती नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। ये नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होंगे और साल 2013 के पुराने नियमों की जगह लेंगे। सरकार ने इस नए ड्राफ्ट पर आम जनता से 5 जून 2026 तक आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं।
🚫 विभाग खुद नहीं कर सकेंगे भर्ती, ESB संभालेगा कमान
नए नियमों के लागू होने के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) को छोड़कर राज्य के लगभग सभी विभागों के सरकारी पदों पर भर्ती केवल कर्मचारी चयन मंडल (ESB – Employee Selection Board) के माध्यम से की जाएगी। अब कोई भी विभाग अपने स्तर पर अलग से कोई भर्ती प्रक्रिया आयोजित नहीं कर सकेगा।
अब सीधे परीक्षा नहीं, ‘स्कोर कार्ड सिस्टम’ से होगा सिलेक्शन
नए ड्राफ्ट में जो सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव किया गया है, वह है पात्रता परीक्षा (Eligibility Test) और स्कोर कार्ड सिस्टम।
अब उम्मीदवारों को सीधे मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। कर्मचारी चयन मंडल (ESB) हर साल तीन अलग-अलग श्रेणियों में पात्रता परीक्षाएं आयोजित करेगा:
- सामान्य पात्रता परीक्षा (General Eligibility Test)
- तकनीकी पात्रता परीक्षा (Technical Eligibility Test)
- शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test)
कैसे काम करेगा स्कोर कार्ड?
- पात्रता परीक्षा में सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम अंक (Minimum Marks) लाना अनिवार्य होगा।
- न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा।
- भविष्य में निकलने वाली सरकारी नौकरियों के लिए केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, जिनके पास यह स्कोर कार्ड होगा।
- यदि किसी उम्मीदवार के अंक न्यूनतम कट-ऑफ से कम हैं, तो उसे स्कोर कार्ड जारी नहीं किया जाएगा और वह भर्ती रेस से बाहर हो जाएगा।
नकल और धांधली पर कड़ा एक्शन: ड्यूटी स्टाफ को धमकाना भी पड़ेगा भारी
परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और गड़बड़ी रोकने के लिए नए नियमों में बेहद कड़े दंडात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं:
- सख्त अयोग्यता: यदि कोई उम्मीदवार अपनी जगह किसी ‘डमी कैंडिडेट’ (दूसरे व्यक्ति) को परीक्षा में बैठाता है या खुद किसी और की जगह परीक्षा देते पकड़ा जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी।
- फर्जी दस्तावेज: फर्जी मार्कशीट या जाली सर्टिफिकेट जमा करने वाले अभ्यर्थियों को हमेशा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- स्टाफ से बदसलूकी पर कार्रवाई: परीक्षा केंद्र पर तैनात सुपरवाइजर या ड्यूटी स्टाफ के साथ गाली-गलौज, बदसलूकी या उन्हें धमकी देना अब गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा और इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अगर आप इन नए नियमों पर अपना कोई सुझाव या आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, तो आपके पास 5 जून 2026 तक का समय है।
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