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चंबल रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: MP, UP और राजस्थान को हाई-रिजॉल्यूशन कैमरे लगाने के निर्देश | BDC व्यू

सुप्रीम टिप्पणी.. डकैत हैं अवैध रेत खनन करने वाले। AI IMAGE सुप्रीम टिप्पणी.. डकैत हैं अवैध रेत खनन करने वाले। AI IMAGE

चंबल में रेत माफिया का ‘आतंक’ और सुप्रीम कोर्ट की ‘गर्जना’

नई दिल्ली/भोपाल:
BDC News| bhopalonline.org
देश की सर्वोच्च अदालत ने चंबल नदी के उस हिस्से में, जिसे दुनिया भर में दुर्लभ घड़ियालों और गंगा डॉल्फिन के सुरक्षित आवास के रूप में जाना जाता है, हो रहे अवैध रेत खनन पर बेहद तल्ख टिप्पणी की है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने जो कुछ कहा, वह न केवल रेत माफिया के लिए एक कड़ी चेतावनी है, बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों के लिए भी एक गंभीर आईना है।

राज्य की ‘लाचारी’ पर कोर्ट का कड़ा प्रहार

सुप्रीम कोर्ट उस समय विशेष रूप से नाराज दिखा जब मध्य प्रदेश सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के समक्ष अपनी असमर्थता जताते हुए कहा कि उसके वन अधिकारी रेत माफिया का मुकाबला करने में सक्षम नहीं हैं। सरकार का तर्क था कि माफिया के पास आधुनिक हथियार और तेज रफ्तार वाहन हैं, जबकि वन विभाग के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।

इस पर जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने कहा-“यह चौंकाने वाला और चिंताजनक है। राज्य अपनी कमियों का हवाला देकर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता। यह दलील न केवल प्रशासनिक विफलता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि राज्य अवैध गतिविधियों को रोकने के प्रति कतई गंभीर नहीं है।”

‘हाई-रिजॉल्यूशन’ निगरानी के निर्देश

अदालत ने केवल फटकार नहीं लगाई, बल्कि ठोस तकनीक का उपयोग करने के निर्देश भी दिए। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अवैध खनन के मुख्य मार्गों, घाटों और संवेदनशील पॉइंट्स पर हाई-रिजॉल्यूशन वाई-फाई सक्षम सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। ये कैमरे केवल दिखावे के लिए न हों, बल्कि इनकी लाइव निगरानी की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम की होगी। कोर्ट ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों को इस पर तुरंत अमल करने को कहा है।

पैरामिलिट्री फोर्स और पूर्ण प्रतिबंध की चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अगली सुनवाई (11 मई 2026) तक ठोस प्रगति नहीं दिखाई दी, तो कोर्ट निम्नलिखित कड़े कदम उठाने में संकोच नहीं करेगा:

  • अर्धसैनिक बलों (Paramilitary Forces) की तैनाती: यदि राज्य की पुलिस और वन विभाग माफिया को नहीं रोक सकते, तो चंबल के संरक्षण के लिए केंद्रीय बलों को तैनात किया जाएगा।
  • पूर्ण खनन प्रतिबंध: अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों में भी हर तरह की व्यावसायिक गतिविधि पर पूर्ण रोक।
  • भारी जुर्माना: संबंधित अधिकारियों और विभागों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation) के रूप में करोड़ों का जुर्माना।

पर्यावरणीय तबाही: घड़ियाल और डॉल्फिन पर संकट

चंबल नदी का पारिस्थितिकी तंत्र बेजोड़ है। यह ‘राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य’ दुनिया के उन चंद स्थानों में से एक है जहाँ घड़ियाल प्राकृतिक रूप से प्रजनन करते हैं। रेत खनन के कारण:

  • प्रजनन स्थल नष्ट: घड़ियाल अपने अंडे रेत के टीलों (Sandbars) में देते हैं। माफिया इन टीलों को ही खोद रहे हैं।
  • गंगा डॉल्फिन का पलायन: नदी तल में हलचल और शोर के कारण दुर्लभ गंगा डॉल्फिन की संख्या कम हो रही है।
  • जल स्तर में गिरावट: बेतहाशा उत्खनन से नदी का जल स्तर नीचे जा रहा है, जिससे जलीय जैव विविधता खतरे में है।

शासन व्यवस्था और कानून के राज पर सवाल

कोर्ट ने रेखांकित किया कि प्रवर्तन एजेंसियों को सुरक्षा और संसाधन न देना सीधे तौर पर कानून के राज को कमजोर करना है। जब राज्य का इकबाल खत्म हो जाता है, तभी माफिया इस तरह के आधुनिक हथियारों के साथ सार्वजनिक संपत्तियों की लूट करते हैं।


BDC NEWS : प्रशासन की नीयत या नीति की खोट?

BDC न्यूज़ विश्लेषण:
चंबल में रेत का अवैध धंधा करोड़ों का काला साम्राज्य बन चुका है। यह केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, बल्कि यह भ्रष्टाचार और राजनीतिक सांठगांठ की एक गहरी जड़ है। मध्य प्रदेश सरकार का यह कहना कि उसके पास हथियार नहीं हैं, हास्यास्पद लगता है। जिस राज्य की पुलिस फोर्स नक्सलवाद और संगठित अपराधों से लड़ने का दावा करती है, वह कुछ सौ रेत माफियाओं के सामने घुटने कैसे टेक सकती है? यह संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि इच्छाशक्ति की कमी है। चंबल क्षेत्र (मुरैना, भिंड, धौलपुर) में रेत माफिया का अपना समानांतर शासन चलता है। वन विभाग के नाकों पर हमले, पुलिसकर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाना और अधिकारियों को धमकाना आम बात हो चुकी है। कोर्ट की सख्ती यह दर्शाती है कि अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट का सीसीटीवी कैमरों और हाई-रिजॉल्यूशन निगरानी का निर्देश गेम-चेंजर साबित हो सकता है, बशर्ते इन कैमरों के डेटा को पारदर्शी रखा जाए। अक्सर देखा गया है कि माफिया के दबाव में कैमरे ‘खराब’ कर दिए जाते हैं। यदि 11 मई तक सरकारें पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती से बचना चाहती हैं, तो उन्हें न केवल कैमरों की इंस्टॉलेशन रिपोर्ट देनी होगी, बल्कि माफिया के सरगनाओं पर रासुका (NSA) जैसी कार्रवाई भी दिखानी होगी।

सुप्रीम कोर्ट की यह सख्ती चंबल के उन बेजुबान जीवों के लिए उम्मीद की किरण है जो इंसानी लालच की भेंट चढ़ रहे हैं। यदि अब भी सरकारें नहीं जागीं, तो भविष्य की पीढ़ियाँ चंबल को केवल एक सूखी और उजड़ी हुई नदी के रूप में देखेंगी।


अगली सुनवाई 11 मई 2026 को है, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी रहेंगी



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