नई दिल्ली. BDC News
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक पर सख्त रुख अपनाया है। एक महत्वपूर्ण आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी और एनडीएमसी को निर्देश दिया है कि वे सभी आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर आश्रय गृहों में भेजें।
अदालत ने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन इस कार्रवाई में बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला आवारा कुत्तों द्वारा लोगों पर हमले और रेबीज संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने नागरिक प्रशासन को एक अभियान चलाने का निर्देश दिया है, जिसमें उन इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जाए जहां आवारा कुत्तों की संख्या अधिक है। अदालत ने साफ कहा कि इन कुत्तों को स्टरलाइज़ करने के बाद वापस सड़कों या कॉलोनियों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
कोर्ट ने पांच हजार कुत्तों को रखने के लिए पर्याप्त आश्रय स्थलों की स्थापना करने, उनमें कर्मचारियों की नियुक्ति करने और एक हेल्पलाइन स्थापित करने का भी निर्देश दिया है, ताकि लोग काटने की घटनाओं की रिपोर्ट कर सकें। दिल्ली सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है। मंत्री कपिल मिश्र ने कहा कि यह आदेश दिल्ली को रेबीज और बेसहारा जानवरों के डर से मुक्ति दिलाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार के सभी विभागों को इस आदेश को लागू करने की दिशा में काम करने का आश्वासन दिया।