Vyapam Scam: सात डॉक्टरों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई
बीडीसी न्यूज डेस्क
Vyapam Scam: साल 2009 पीएमटी एग्जाम स्कैम में कोर्ट ने सॉल्वर की मदद से चयनित सात डॉक्टरों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय सीबीआई ने सजा सुनाई दी है।
बता दे व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने 2009 में पीएमटी परीक्षा ली थी, इसमें सॉल्वर की मदद से परीक्षा में चयनित एमबीबीएस करने वाले आरोपी 7 डॉक्टरों को विशेष न्यायालय सीबीआई ने 7-7 वर्ष का सश्रम करावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की शिकायत एसटीएफ से की गई थी। डॉक्टर प्रशांत मेश्राम खेरलांजी बालाघाट, अजय टेगर बामोर मुरैना, अनिल चौहान ग्राम पल्या बड़वानी, हरिकिशन जाटव गंगाराम का पुरा बामोर मुरैना, शिवशंकर प्रसाद त्योंथर रीवा, अमित बड़ौले ग्राम फत्यापुर बड़वानी, सुलवंत सिंह मौर्य विवेकानंद काॅलोनी झाबुआ के खिलाफ म.प्र. मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस पर शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश सीबीआई (व्यापमं केस भोपाल) नीतिराज सिंह सिसोदिया की कोर्ट ने सजा सुनाई है।