ऑपरेशन सिंदूर: भारत ने पाक के OTT पर कंटेंट पर लगाया प्रतिबंध
नई दिल्ली BDC NEWS
भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, ओटीटी प्लेटफॉर्म, मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और मध्यस्थों को पाकिस्तान से उत्पन्न सामग्री को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश देश की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
मंत्रालय ने 8 मई, 2025 को जारी एक आधिकारिक सलाह में, ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के भाग-III के तहत निर्धारित आचार संहिता पर जोर दिया। नियमों के अनुसार, प्रकाशकों को ऐसी सामग्री को प्रदर्शित करने, प्रसारित करने या प्रकाशित करने से पहले उसकी जांच करनी चाहिए जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करती है, राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालती है, विदेशी देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को नुकसान पहुंचाती है, या हिंसा भड़काती है या सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करती है।
सलाह में यह भी कहा गया है कि आईटी नियम, 2021 के भाग-II का नियम 3(1)(बी) मध्यस्थों को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास करने का निर्देश देता है कि उनके कंप्यूटर संसाधनों के उपयोगकर्ता ऐसी किसी भी जानकारी को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित, संग्रहीत, अपडेट या साझा न करें जो भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा या संप्रभुता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालती है।
मंत्रालय ने हाल ही में 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का हवाला दिया, जिसमें कई भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए थे, और कई अन्य घायल हो गए थे। इस हमले और भारत में कई अन्य आतंकवादी हमलों में पाकिस्तान स्थित राज्य और गैर-राज्य तत्वों के शामिल होने के प्रमाण मिले हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, मंत्रालय ने सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म, मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और भारत में काम कर रहे मध्यस्थों को तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान से उत्पन्न वेब सीरीज, फिल्मों, गीतों, पॉडकास्ट और अन्य स्ट्रीमिंग मीडिया सामग्री को बंद करने की सलाह दी है, चाहे वह सदस्यता-आधारित मॉडल पर उपलब्ध हो या अन्यथा।
यह सलाह मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी की गई है। मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफार्मों के स्व-नियामक निकायों और ओटीटी प्लेटफार्मों के संघों/निकायों को भी इस सलाह की एक प्रति भेजी है।
भोपाल डॉट कॉम, ब्यूरो