न्यायालयीन आदेश
भोपाल।
BDC News | bhopalonline.org
प्रधान जिला न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए, सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक युवक के परिजनों के पक्ष में 93 लाख 41 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति राशि (Compensation) स्वीकृत की है। न्यायालय ने यह आदेश दुर्घटना कारित करने वाली मोटरसाइकिल के स्वामी, चालक और बीमा कंपनी को संयुक्त रूप से दिए हैं।

मामले का संक्षिप्त विवरण (Case Background)
प्रकरण के अनुसार, लालघाटी (बैरागढ़) निवासी 27 वर्षीय राहुल ठाकुर, जो बजाज फाइनेंस कंपनी में कार्यरत थे, 27 अगस्त 2024 की रात्रि लगभग 9:30 बजे अपनी मोटरसाइकिल से बरेली से हरसिली की ओर जा रहे थे। एन.एच. 45 ग्राम हरसिली के समीप, पीछे से आ रही एक अन्य मोटरसाइकिल के चालक ने लापरवाही और उपेक्षापूर्वक वाहन चलाते हुए राहुल की मोटरसाइकिल को भीषण टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में गंभीर चोटें आने के कारण राहुल ठाकुर की मृत्यु हो गई थी।
विधिक कार्यवाही और साक्ष्य (Legal Proceedings)
मृतक के परिजनों की ओर से विद्वान अधिवक्ता आर.के. हिंगोरानी और सनी हिंगोरानी ने न्यायालय में मृत्यु का दावा (Death Claim) प्रस्तुत किया।
- विपक्ष का तर्क: प्रत्यर्थी (बीमा कंपनी व वाहन स्वामी) की ओर से प्रस्तुत जवाब में दावा किया गया था कि दुर्घटना के लिए स्वयं मृतक राहुल ठाकुर उत्तरदायी थे, अतः दावे को निरस्त किया जाए।
- न्यायालय का निष्कर्ष: उभय पक्षों के तर्कों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के पश्चात, न्यायालय ने पाया कि दुर्घटना विपक्षी मोटरसाइकिल चालक की लापरवाही का परिणाम थी।
न्यायालय का अंतिम आदेश
माननीय न्यायालय ने मृतक की आयु, आय और परिवार की निर्भरता को दृष्टिगत रखते हुए 93,41,000 रुपए की अवार्ड राशि पारित की। इस आदेश के तहत इफको टोकियो इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, वाहन स्वामी और चालक को निर्देशित किया गया है कि वे संयुक्त रूप से अथवा पृथक-पृथक रूप से इस राशि का भुगतान मृतक के आश्रितों को करें।
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