भोपाल| BDC News|bhopalonline.org
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के पेंशनभोगियों और जनजातीय परिवारों के हित में कई क्रांतिकारी निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2026 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब परिवार पेंशन के दायरे को बढ़ाते हुए इसमें अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटियों को भी पात्र सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है।
पेंशन नियमों में बड़े बदलाव और सरलीकरण
राज्य सरकार ने ‘मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2026’ और ‘पेंशन का सारांशीकरण नियम 2026’ का अनुमोदन कर दिया है। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य प्रक्रियाओं को सहज बनाना है ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और सारांशीकरण (Commutation) के लिए भटकना न पड़े। अब पेंशन प्रकरणों का निराकरण एक निश्चित समय सीमा में होगा, जिससे पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी।
जनजातीय विकास और शिक्षा के लिए 7,133 करोड़ की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए जनजातीय कार्य तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं को निरंतर रखने हेतु 7,133 करोड़ 17 लाख रूपये के बजट को हरी झंडी दी है।
- आहार अनुदान योजना: 2,350 करोड़ रुपये।
- एकीकृत छात्रावास: 1,703 करोड़ रुपये।
- सीएम राइज स्कूल: 1,416 करोड़ रुपये।
- आवास सहायता: 1,110 करोड़ रुपये। इसके अलावा, कक्षा 9वीं के छात्रों और SC/ST अभ्यर्थियों की छात्रवृत्ति के लिए 522 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
‘धरती आबा’ अभियान: 63 हजार घरों में पहुँचेगी बिजली
‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ (DA-JGUA) के तहत प्रदेश के 63,077 अविद्युतीकृत घरों और 650 सरकारी संस्थानों को रोशन करने के लिए 366 करोड़ 72 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। जिन दुर्गम क्षेत्रों में बिजली लाइन बिछाना कठिन है, वहाँ म.प्र. ऊर्जा विकास निगम द्वारा 1 किलोवाट की ‘ऑफ-ग्रिड’ (सोलर + बैटरी) प्रणाली लगाई जाएगी। 2 लाख रुपये प्रति घर की लागत वाली बसाहटों में ऑन-लाइन ग्रिड से बिजली पहुँचाई जाएगी।
NPS और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- नई पेंशन प्रणाली (NPS): 1 अप्रैल 2026 से नए NPS नियम लागू होंगे। इसमें सरकारी सेवक की मृत्यु की स्थिति में परिवार पेंशन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और ई-सेवा पुस्तिका जैसे प्रावधान शामिल हैं।
- आयु सीमा में छूट: उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के IT संवर्ग के कर्मचारियों को भर्ती प्रक्रियाओं में केवल एक बार के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की विशेष छूट दी गई है।
- कोविड-19 बाल सेवा योजना: महिला एवं बाल विकास विभाग की इस योजना के लिए 31 करोड़ 3 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।
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