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Lok Sabha: नया आयकर विधेयक पेश… सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया

नई दिल्ली: BDC News

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरूवार को लोकसभा में नए आयकर विधेयक को पेश कर दिया। नए आयकर अधिनियम संसद के विधायी कार्य के तहत पेश किया गया, जिसे सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया है।

 नए आयकर विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने के बाद, इसे समीक्षा के लिए सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। एक बार यह कमेटी अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है, तो संसद बिल को पारित करने के लिए उस पर विचार करेगी। सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 से ही नया आयकर अधिनियम लाने की कोशिश कर रही है। सरकार करदाताओं, कर विशेषज्ञों और आम नागरिकों को नए कर बिल को समझने और नए आयकर कानूनों के लिए अच्छी तरह से तैयार होने के लिए पूरा समय देगी।

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क्यों आया है यह विधेयक

सरकार प्रत्यक्ष कर कानून की भाषा को सरल बनाने और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए नया आयकर बिल ला रही है। इसके लाने की घोषणा पिछले साल जुलाई में ही हुई थी। तब आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा की घोषणा की गई थी। समीक्षा की घोषणा इसलिए की गई क्योंकि वर्तमान आयकर अधिनियम छह दशक पुराना है और 60 से अधिक बजटों के माध्यम से किए गए संशोधनों के कारण बहुत बड़ा हो गया है। नए आयकर बिल का उद्देश्य करदाताओं को आसानी प्रदान करने और कानूनों और विनियमों के बारे में कर निश्चितता प्रदान करने के साथ-साथ अनावश्यक और अप्रचलित प्रावधानों के कारण मुकदमेबाजी को कम करने के लिए आयकर कानूनों को समेकित और संशोधित करना है।

भोपाल डॉट कॉम ब्यूरो

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