भोपाल. BDC News
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 16वीं विधानसभा के सत्र को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है। बुधवार, 17 दिसंबर को आहूत सत्र के दौरान लोकशांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से, पुलिस आयुक्त भोपाल ने तत्काल प्रभाव से कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इन प्रतिबंधों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा (Curfew/Prohibitory Order) के रूप में लागू किया गया है।
निषेधाज्ञा का विवरण और समय सीमा
पुलिस आयुक्त हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा जारी यह आदेश 17 दिसंबर को सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, या सत्र के सत्रावसान होने तक (जो भी पहले हो), प्रभावी रहेगा। इस अवधि में विधानसभा भवन के आसपास और चिन्हित किए गए प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा के कड़े नियम लागू रहेंगे।
प्रमुख प्रतिबंध और नियम
सुरक्षा और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है:
- जनसभा और आंदोलन पर रोक: विधानसभा भवन के आसपास और निर्दिष्ट मार्गों पर पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना-प्रदर्शन, रैली, आम सभा, पुतला दहन या आंदोलन की अनुमति नहीं होगी।
- हथियार और आयुध पर रोक: सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के शस्त्र, लाठी, डंडा, भाला, पत्थर, चाकू, धारदार हथियार या आग्नेय शस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- भारी वाहनों पर सख्ती: विधानसभा परिसर के 5 किलोमीटर के दायरे में ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली, डंपर जैसे भारी वाहनों और तांगा, बैलगाड़ी जैसे यातायात बाधित करने वाले साधनों के आवागमन पर भी सख्त रोक रहेगी।
- व्यवधान उत्पन्न करने वाली गतिविधियों पर रोक: शिक्षण संस्थानों, होटलों, दुकानों, उद्योगों और निजी अथवा सार्वजनिक सेवाओं में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न करने वाली गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।
कार्रवाई और छूट
आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालाँकि, यह निषेधाज्ञा ड्यूटी पर तैनात शासकीय कर्मचारियों-अधिकारियों, विवाह समारोह, बारात और शवयात्रा पर लागू नहीं होगी।
प्रभावित क्षेत्र (Sensitized Zones)
सुरक्षा व्यवस्था लिली टॉकीज से 7 बटालियन मार्ग, रोशनपुरा, बाणगंगा चौराहा, राजभवन-ओल्ड विधानसभा मार्ग, जिंसी-शब्बन-पुरानी जेल मार्ग, स्लॉटर हाउस रोड, बोर्ड ऑफिस चौराहा, ठंडी सड़क, 74 बंगला, पॉलिटेक्निक रोड, दूरदर्शन रोड, भारत भवन रोड से मुख्यमंत्री निवास तक, नवीन विधानसभा, राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, पत्रकार भवन, विधायक विश्राम गृह, सतपुड़ा, विंध्याचल, वल्लभ भवन, अरेरा एक्सचेंज सहित आसपास के सभी संवेदनशील इलाकों में प्रभावी रहेगी।