मध्यप्रदेश पदोन्नति नियमों पर हाईकोर्ट में सुनवाई: सरकार देगी जवाब, जानें क्या है पूरा मामला

मध्यप्रदेश पदोन्नति नियमों पर हाईकोर्ट में सुनवाई: सरकार देगी जवाब, जानें क्या है पूरा मामला

पदोन्नति नियमों पर जबलपुर हाईकोर्ट में 14 अगस्त को सुनवाई

जबलपुर. BDC NEWS. ब्यूरो

मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़े नियमों के मामले में 14 अगस्त को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान राज्य सरकार कोर्ट में अपना जवाब पेश करेगी। पिछली सुनवाई में सरकार अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाई थी और कोर्ट से समय मांगा था।

दिल्ली के वकील रखेंगे सरकार का पक्ष

माना जा रहा है कि सरकार इस बार अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए दिल्ली से सीनियर एडवोकेट को बुला सकती है। संभव है कि गुरुवार को सरकार की ओर से पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सीएस वैद्यनाथन कोर्ट में पेश हों। सरकार के जवाब पर ही यह तय होगा कि पदोन्नति का रास्ता साफ होगा या यह मामला और लंबा खिंचेगा।

याचिकाकर्ताओं की दलील

भोपाल निवासी डॉ. स्वाति तिवारी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि हाईकोर्ट ने पहले ही 2002 के प्रमोशन नियमों को रद्द कर दिया था, इसके बावजूद सरकार ने नए सिरे से वही नीति लागू कर दी है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और वहां यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है।

सरकार की मुश्किलें

मोहन यादव कैबिनेट ने 17 जून को नए पदोन्नति नियमों को मंजूरी दी थी, जिसके बाद 19 जून 2025 को अधिसूचना जारी कर उन्हें लागू किया गया। हालांकि, सरकार ने न तो सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ली और न ही पुराने नियमों के तहत पदोन्नत हुए कर्मचारियों को पदावनत किया। इसी कारण कोर्ट ने सरकार से इन विसंगतियों पर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और आदेश दिया था कि इस मामले में स्थिति स्पष्ट होने तक किसी भी कर्मचारी को पदोन्नति न दी जाए। इसी वजह से 31 जुलाई तक पदोन्नति देने के सरकार के सभी प्रयास असफल हो गए थे।

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