मारबी ब्रिज हादसा… कोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए
मोरबी. भोपाल डॉट कॉम
मोरबी ब्रिज हादसे को लेकर कोर्ट सुनवाई में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सुनवाई में खुलासा हुआ है कि रेनोवेशन या मरम्मत के दौरान हैंगिंग ब्रिज के तार तक नहीं बदले गए थे। जिस ठेकेदार ने मरम्मत का काम लिया था, वह काम के लिए आयोग था।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एम जे खान की कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रॉसिक्यूशन पक्ष ने बताया कि जिस ठेकेदार को ब्रिज की मरम्मत का ठेका लिया था, वह उस काम के योग्य नहीं था। कोर्ट में फॉरेंसिंक टीम की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए बताया गया कि ब्रिज की मरम्मत के दौरान सिर्फ फ्लोर को चेंज किया गया, ब्रिज की केबल को नहीं बदला गया। केबल नए फ्लोर का वजन उठाने में भी सक्षम नहीं थीं। कोर्ट में कहा गया कि नए फर्श के वजन की वजह से केबल टूटी। अयोग्य होने के बाद भी ठेकेदार को 2007 और फिर 2022 में ठेका दिया गया।
आरोपी कोर्ट में पेश हुए, पुलिस कस्टडी
मोरबी ब्रिज हादसे के मामले में गिरफ्तार सभी 9 लोगों को बुधवार को स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने ओरेवा कंपनी के दो मैनेजर समेत चार लोगों को शनिवार तक की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है. वहीं, 5 अन्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।