मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना: 55 हजार रुपए सहायता को कैबिनेट की मंजूरी
भोपाल: BDC NEWS
केबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय
- ट्रांसफर पॉलिसी को स्वीकृति। 1 से 31 मई तक होंगे प्रदेश में सरकारी विभागों में तबादले
- मुख्यमंत्री कन्यादान निकाह योजना में संशोधन। अब कम से कम 11 और अधिकतम 200 जोड़ो को किया जा सकेगा शामिल। हितग्रहियों को पूर्व की तरह ₹49000/ की राशि मिलती रहेगी
- प्रदेश के सभी 9 टाइगर रिजर्व जोन में हादसे रोकने के लिए किए जाएंगे ₹145 करोड़ लागत के विकास कार्य
- 27 मई को इंदौर में होगी आईटी कॉन्क्लेव। 500 से अधिक कंपनियां होंगी शामिल
- सभी जिला प्रभार वाले मंत्रियों को जल गंगा संवर्धन की सतत निगरानी के निर्देश। जिलों में मौजूद तालाबों के गहरीकरण की जरूरत और संभावनाओं पर काम करने के निर्देश
- गेहूं उपार्जन के तहत किसानों को दिया जा रहा है ₹175 का अतिरिक्त बोनस। 5 मई तक 7 लाख मैट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य
- ग्वालियर में टेलीकॉम सेक्टर स्थापना की स्वीकृति। 12000 करोड़ का निवेश। 5000 रोजगार होंगे सृजित
- गांधी सागर में चीतों के सफल पुनर्स्थापन पर देश विदेश से मिल रही प्रशंसा
- पोप के निधन पर प्रदेश में भी 22 से 24 अप्रैल तक रहेगा राष्ट्रीय शोक
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में कई जनहितैषी निर्णय लिए गए। इनमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता राशि बढ़ाने और सामूहिक विवाह कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने का निर्णय शामिल है। इसके अतिरिक्त, मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों के विकास के लिए 145 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्रदान की है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के तहत अब गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उन कन्याओं और उनके अभिभावकों को मिलेगा जो गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इसके लिए बीपीएल पोर्टल पर उनका विधिवत सत्यापन अनिवार्य होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहायता वास्तव में जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कन्या विवाह और निकाह सम्मेलनों का एक विस्तृत वार्षिक चक्रीय कैलेण्डर संभागवार जारी किया जाएगा, जिससे पूरे प्रदेश में व्यवस्थित रूप से सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें।
योजना में क्या होगा
- प्रत्येक कन्या के विवाह के लिए कुल 55 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
- इस राशि में से वधू को 49 हजार रुपये का एकाउंट पेयी चेक सीधे प्रदान किया जाएगा।
- शेष 6 हजार रुपये सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन के लिए संबंधित निकाय (जैसे नगर निगम, जनपद पंचायत आदि) को हस्तांतरित किए जाएंगे।
- सहायता राशि के वितरण में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए 49 हजार रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे वधू के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- शेष 6 हजार रुपये आयोजन की व्यवस्थाओं, जैसे मंडप, भोजन, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाओं पर व्यय किए जाएंगे।
सामूहिक विवाह सम्मेलन
सामूहिक विवाह सम्मेलनों के आयोजन को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। संभागवार जिलों में आयोजित होने वाले इन सम्मेलनों में सम्मिलित होने वाले विवाह जोड़ों की न्यूनतम संख्या 11 और अधिकतम संख्या 200 निर्धारित की गई है। यह सीमा इसलिए तय की गई है ताकि कार्यक्रम सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सकें और अधिक से अधिक जरूरतमंद जोड़ों को लाभ मिल सके। योजना के तहत सामूहिक विवाह/निकाह सम्मेलनों में प्राप्त आवेदनों की गहन जांच (स्क्रूटनी) पूर्व की भांति निकाय स्तर पर ही की जाएगी, ताकि अपात्र आवेदनों को छांटा जा सके और केवल पात्र जोड़ों को ही योजना का लाभ मिले। पात्रता सुनिश्चित करने के लिए वर और वधू दोनों का समग्र पोर्टल पर आधार आधारित ई-केवायसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) सत्यापन अनिवार्य होगा।
राज्य सरकार का यह स्पष्ट प्रयास है कि सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के लिए शासन की ओर से मिलने वाले आर्थिक लाभ को सही अर्थों में सार्थक बनाया जाए। इसके लिए आयोजन में स्थानीय जन-प्रतिनिधियों (जैसे विधायक, सांसद, पार्षद आदि) और अन्य सक्रिय सामाजिक संस्थाओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, समाज के संपन्न और सक्षम व्यक्तियों से भी सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि इन सामूहिक विवाह आयोजनों को और अधिक भव्य और यादगार बनाया जा सके, जिससे नवविवाहित जोड़ों को एक सकारात्मक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य शुरुआत मिल सके।
टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों के विकास के लिए 145 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 के लिए एक नई योजना “टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों के विकास” को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। इस महत्वपूर्ण योजना के तहत प्रदेश के टाइगर रिजर्व के संवेदनशील बफर क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे, जिसका कुल अनुमानित व्यय 145 करोड़ रुपये है।
इस नवीन योजना के अंतर्गत बफर क्षेत्रों में संवेदनशील वन्यजीव गलियारों में चेनलिंक फेसिंग (तारबंदी) का निर्माण किया जाएगा, जिससे वन्य प्राणियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हो सके और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त, वन्य प्राणियों की सुरक्षा को और मजबूत करने और वनों को आग से बचाने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। योजना में चारागाहों और जल स्त्रोतों का विकास भी शामिल है, जिससे वन्य जीवों को पर्याप्त भोजन और पानी उपलब्ध हो सके। वन्य प्राणियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनके उपचार और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी।
भोपाल डॉट कॉम ब्यूरो