Damoh News : जानिए.. मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 में कैसे करें पंजीयन
मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0) योजना के अंतर्गत पंजीयन की प्रक्रिया
दमोह रंजीत अहिरवार BDC NEWS
राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0) योजना के अंतर्गत पंजीयन करने के लिये आप संबल पोर्टल से स्वयं, एमपी आनलाइन और सीएससी सेंटर (कॉमन सर्विस सेंटर) से पंजीयन के लिये आवेदन किये जा सकेंगे।
पंजीयन कराने के लिए आवश्यक कागज
कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने आमजन से कहा है पंजीयन कराने में आवश्यक कागजों में समग्र आईडी (आधार से ई केवाईसी होना आवश्यक है।) एवं आधार कार्ड (बैंक खाता से डी.बी.टी होना आवश्यक है।) आदि दस्तावेजों की आवश्यकता है।
संबल पंजीयन किसका हो सकता है
उन्होंने कहा संबल पंजीयन हेतु आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, आवेदक की कृषि भूमि एक 01 हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए (पति-पत्नी दोनों की मिला के), आवेदक आयकर दाता नही होना चाहिए (पति पत्नी दोनों), आवेदक सरकारी नौकरी में नही होना चाहिए (पति पत्नी दोनों), आवेदक को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं होता हो (भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेज्यूटी आदि) (पति पत्नी दोनों) तो संबल पंजीयन हो सकता है।
आवेदन लिंक
https://sambal.mp.gov.in/Public/Survey/ShramikRegApplicationeKYC.aspx
MP Sambal 2.0 Registration Kaise Kare – आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड ( मोबाइल नंबर लिंक )
- सदस्य आईडी
- परिवार आईडी
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
- BPL कार्ड (कूपन)
- मोबाइल नंबर
- मतदान कार्ड
MP Sambal 2.0 के अंतर्गत योजनाए
- बकाया बिजली बिल माफ़ी योजना
- शिक्षा प्रोत्साहन योजना
- नि:शुल्क चिकित्सा सहायता योजना
- अंतयेष्टी सहायता योजना
- व्यवसाय हेतु उपकरण देय योजना
- रोजगार मुखी प्रशिक्षण योजना
- सरल बिजली बिल योजना
MP Sambal 2.0 Registration Kaise Kare – पात्रता
BPL कार्ड (कूपन) होना चाहिए
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
- आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए
- आवेदक श्रमिक होना चाहिए
भोपाल डॉट कॉम दमोह ब्यूरो